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CCPA Verdict: कोविड में कैंसिल फ्लाइट्स के पैसे होंगे रिफंड, 'यात्रा' के पास लोगों के ₹2.5 करोड़ हैं बाकी

CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ग्राहकों का बुकिंग अमाउंट पूरी तरह लौटाने का आदेश दिया है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी12:53 PM IST, 09 Jul 2024NDTV Profit हिंदी
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कोविड के दौरान ऑनलाइन ट्रैवल प्‍लेटफॉर्म यात्रा (Yatra Online) के जरिए एयर टिकट बुक करने वालों वैसे ग्राहकों को बुकिंग अमाउंट वापस मिलेगा, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थीं. ऐसे यात्रियों की संख्‍या हजारों में हैं, जिनकी 2.5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की राशि 'यात्रा ऑनलाइन' के पास बाकी है.

कंज्‍यूमर अफेयर्स मिनिस्‍ट्री के अंतर्गत CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ग्राहकों का बुकिंग अमाउंट पूरी तरह लौटाने का आदेश दिया है. PIB की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोविड लॉकडाउन में प्रभावित एयर पैसेंजर्स को बुकिंग अमाउंट वापस मिलेगा.

यात्रा के पास अभी भी 13% राशि बाकी

CCPA में सुनवाई के दौरान मेकमाईट्रिप (Make My Trip), ईजमाईट्रिप, क्लियरट्रिप (Clear Trip), इक्सिगो (Ixigo) और थॉमस कुक जैसे कई अन्य ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने बताया कि जिन पैसेंजर्स की टिकटें कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई थीं, उन्‍हें पूरी राशि वापस कर दी है. वहीं 'यात्रा ऑनलाइन' ने बताया कि उसने कंज्‍यूमर्स को 87% अमाउंट रिफंड कर दिया है. यानी उसे 13% राशि और वापस करनी होगी.

सुप्रीम को��्ट ने भी दिया था रिफंड का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत सरकार (W.P.(C)D.No.10966 of 2020) के मामले में 1 अक्‍टूबर 2020 को अपने फैसले में राशि लौटाए जाने को लेकर निर्देश दिया था.

यदि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के लिए ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट बुक किए गए हैं, तो ऐसे सभी मामलों में एयरलाइंस तुरंत पूरा रिफंड करेगी. और ऐसे रिफंड पर, एजेंट/एजेंसी तुरंत यात्रियों को पैसे लौटाएगी.
सुप्रीम कोर्ट (अपने आदेश में)

फिर CCPA ने लिया स्‍वत: संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्‍यान में रखते हुए CCPA ने स्‍वत: संज्ञान लिया और कोविड लॉकडाउन के चलते कैंसिल किए गए एयरलाइन टिकटों के पैसे वापस न करने को लेकर यात्रा ऑनलाइन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

बुकिंग रिफंड लंबित रहने के संबंध में ट्रैवल कंपनी 'यात्रा ऑनलाइन' 9 मार्च 2021 को 'कारण बताओ नोटिस' भेजा गया था. इसके बाद CCPA ने लगातार सुनवाई जारी रखी और उपभोक्ताओं को किए गए रिफंड की प्रगति की बारीकी से निगरानी की.

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